देश में 3 नए कानून को मिली मंजूरी, सीएम साय ने कहा- अब भारत में न्याय का नया अध्याय शुरू होगा


रायपुर। लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद में पारित तीन आपराधिक विधेयकों जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अपनी स्वीकृति दी है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद संसद की ओर से पारित ये विधेयक अब कानून का रूप ले लिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर पीएम मोदी व गृहमंत्री शाह का आभार जताया है।

उल्लेानीय है कि तीन आपराधिक विधेयकों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को पुनर्जीवित करना है, जिसमें आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए दंड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नए कानून में मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा, राजद्रोह खत्म कर देशद्रोह कानून लागू,  देशद्रोह में 7 साल से आजीवन जेल तक की सजा तथा ई-एफआईआर पर दो दिन के अंदर जवाब देना अनिवार्य किया गया है।

सीएम साय ने ट्वीट कर कही यह बात
देश में तीन नए कानून को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंन एक्स हैंडल पर लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा कि ‘भारत की राष्ट्रपति महोदया द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे भारत में न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा।