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Raipur Breaking : रायपुर ! मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया, खासकर वाहनों में तेज संगीत, डीजे सिस्टम और तेज आवाज वाले एम्पलीफायरों के खिलाफ। मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया और राज्य भर के आयुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी को ध्वनि प्रदूषण अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला अधिकारियों से स्थिति की लगातार निगरानी करने और प्रभावी ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। बैठक में डीजीपी श्री अशोक जुनेजा भी शामिल हुए।
Raipur Breaking : राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रमुख उपाय अपनाए हैं, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध और अनुमति से अधिक शोर पैदा करने वाले वाहनों में लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और अन्य उपकरणों को जब्त करना शामिल है। सीमाएँ और समय. उन्होंने अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी ढंग से समन्वयित करने के लिए सभी जिलों में पुलिस, राजस्व और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधियों की सहयोगी टीमें बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के पास ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
Raipur Breaking : गृह विभाग के सचिव श्री अरुण देव गौतम, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. तम्बोली अय्याज, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव श्री महादेव कावरे, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारी और सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक , कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे।