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Chhattisgarh : आयरन ओर का परचेज़ आर्डर कैंसल करने के बाद फर्जी चैक थमा धोखाधड़ी करने वाले ओडिशा ओर्स एंड मिनरल्स के संचालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने धारा 420, 409 और 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
Chhattisgarh : मिली जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा साल भर बाद भी रकम वापस न करने पर खरीददार ने 420 का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक स्पर्श बल्देव एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड ने गत वर्ष दिसंबर में ओडिशा ओर्स एंड मिनरल्स लिमिटेड से हाई क्वालिटी आयरन ओर परचेज एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट 1 दिसंबर 2022 को दोपहर दो बजे फाफाडीह चौक स्थित होटल जलाराम में दोनों फर्मों के अधिकृत कर्मियों गणेश सोना, जोगेंद्र जैन, और कृष्णा उर्फ बाबू परिडा ने किया था।
अनुबंध के मुताबिक पांच हजार एमटी हाई क्वालिटी आयरन ओर सप्लाई करना था। इसके लिए स्पर्श बल्देव से फायनेंस के जरिए 80 लाख रूपए एडवांस लिया गया था। ओडिशा ओर्स ने माल भेजा लेकिन वह घटिया क्वालिटी का निकला। स्पर्श बल्देव ने आर्डर कैंसल कर एडवांस वापस करने कहा लेकिन ओडिशा ओर्स ने दस माह बाद भी रकम वापस नहीं की। स्पर्श बल्देव की ओर से गणेश ने बीती रात गंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जोगेंद्र जैन और कृष्णा उर्फ बाबू परिडा पर धारा 420,409,120 बी का अपराध दर्ज किया है।