निजी अस्पतालों की मनमानी पर नकेल: प्रदेश सरकार ला रही नया कानून, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक


चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा में निजी अस्पतालों की बढ़ रही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इसके तहत हरियाणा में अब पूरा बिल अदा नहीं करने पर निजी अस्पताल मरीज के शव को परिजनों को देने से इंकार नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2003 का ड्राफ्ट तैयार किया है।

संभावना है कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। इसके अलावा शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने वालों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई का प्रावधान होगा। यही नहीं, अगर परिजन राजी नहीं होते तो पुलिस और प्रशासन मिलकर शव का अंतिम संस्कार कराएंगे ताकि सड़क पर मृत देह की बेकद्री न हो। इससे ट्रैफिक जाम होने की मुश्किल से भी लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि इस विधेयक को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति उठाई थी कि पहले इस कानून को जिन राज्यों ने लागू किया, वहां इसके फायदे वगैरह देख लेने चाहिए। इसके बाद ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।

इसलिए लाया जा रहा कानून
इस विधेयक को लाने के पीछे की मंशा मृत शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि किसी की मौत होने पर उसके शरीर की गरिमा को ठेस पहुंचाना कानूनी तौर पर गलत है। हरियाणा में निजी अस्पतालों के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बिल पूरा नहीं देने पर मरीज के शव को कब्जे में लेते हैं। इसी प्रकार, काफी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि परिजन शव को लेकर सड़कों पर जाम लगा देते हैं। इन तमाम मामलों से निपटने के लिए सरकार नया कानून ला रही है।