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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद पूर्व सरकार की योजनाओं व स्वीकृत कार्यों पर फिर से विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में वित्त विभाग ने डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) की राशि से स्वीकृत कार्यों पर रोक लगा दी। वित्त विभाग ने ऐसे कार्यों पर रोक लगाई है जिसके लिए राशि तो स्वीकृत हो गई है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस संबंध में वित्त विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस पर फिर से योजना बनाई जाएगी।
आदेश जारी करते हुए वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र पोषित प्रायोजित योजनाओं और विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं संबंधित योजनाओं पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पांडे की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह भी लिखा है कि राज्य से वित्त से पोषित सभी निर्माण कार्यों को वित्त विभाग से दोबारा सहमति के बाद ही शुरू किया जाए। विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री को छोड़कर दूसरी सामग्रियों की खरीदी न करें। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्षों को चिट्ठी जारी कर दी है।
खर्च में कमी के लिए दिए गए निर्देश
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पांडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने सरकारी खर्चे में मित्तव्ययता (खर्च में कमी) बरतने के संबंध में निर्देश दिए हैं। ये आदेश तमाम विभागों के प्रमुख, संभाग आयुक्त और कलेक्टर को भेजा गया है। निर्देश में लिखा है कि राज्य बजट में वित्त पोषित ऐसे निर्माण कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं, उनके लिए फिर से वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए सिर्फ जरूरी चीजों की ही खरीदारी होगी। यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए प्रोजेक्ट या केंद्र सरकार के फंड वाले कामों पर लागू नहीं होगा।