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दुर्ग। दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शनिवार को संयुक्त सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक आयोजित की गई। मान्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी (पूर्व न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संभाग आयुक्त एसएन राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि एक सड़क दुर्घटना पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ देती है। बैठक के प्रारंभ में पुलिस विभाग द्वारा पावरपाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में सड़कों की स्थिति एवं दुर्घटनाओं के कारणों को प्रदर्शित की गई। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट और सुधारात्मक अवगत के संबंध में अवगत कराया गया।
बैठक में परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली सड़क दुर्घटना रोकने हेतु आयडल मॉडल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के शादियों में डिलीवरी वाहनों के परिवहन पर रोक, नगरीय निकायों के सड़कों सहित सभी सड़कों को गुणवत्तापूर्ण बनाने की अनिवार्यतः और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। स्कूलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बसों की व्यवस्था के साथ ही स्कूल-कालेज और कार्यालयों में दुपहियां वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यतः सुनिश्चित किये जाएंगे।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई। जिसके तहत प्रेशर हॉर्न पर कड़ी कार्यवाही किया जाना है। सड़कों पर विचरण करने वाले आवांरा पशुओं की रोकथाम हेतु गौठान एवं कांजी हाऊस में व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जिले के सभी सड़कों को गुणवत्तापूर्वक बनाने पर जोर दिया गया। वाहनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही के लिए आई.टी.एम.एस. के केमरा लगाई जाएगी। वाहन चालकों का जांच भी किया जाएगा। स्कूल, कालेज एवं कोचिंग संस्थान के छात्र-छात्रा को हेलमेट पहनने हेतु अनिवार्य करने के लिए संबंधित स्कूल व कालेज प्रबंधक को नोडल बनाया जाएगा।
शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों को दुपहियां वाहन चालन पर हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन चालन के समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाएगा। ऐसे लाइसेंसी जिसका लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें एस.एम.एस., मोबाईल फोन एवं नोटिस देकर समय पर लाइसेंस नवीनीकरण कराने प्रेरित किया जाएगा। नवीन दुपहियां वाहन खरीदते समय संबंधित डीलर द्वारा अनिवार्य रूप से हितग्राही को हेलमेट प्रदाय किया जाएगा। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने हेतु ट्रैफिक पार्क भी बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटना होने पर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को तत्काल उपचार (गोल्डन टाइम पर) उपलब्ध कराने स्वास्थ्य विभाग को पहल करने निर्देशित किया गया।
बैठक में डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2021, 22 एवं 23 में घटित मृत्युजन्य/संघातिक सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक स्पॉट के लिए परिभाषित मानक अनुसार सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्युदर में कमी लाये जाने हेतु 8 दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों को वर्ष 2024 हेतु ब्लैक स्पॉट्स चिन्हांकित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त सभी सड़कों पर सुधारात्मक कार्य हेतु सड़कों का भौतिक सत्यापन एवं दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा की गई है।
इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में चिन्हांकित जिले की 6 ब्लैक स्पॉट्स वाली सड़कों पर सुधारात्मक कार्य किए जाने के उपरांत मृत्युजन्य/संघातिक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने से सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक स्पॉट्स के लिए परिभाषित मानक अनुसार वर्ष 2024 हेतु ब्लैक स्पॉट्स की श्रेणी में नहीं आने के कारण सूची से हटाया गया है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति श्री सप्रे को जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये निर्देश का अधिकारियों द्वारा पालन करते हुए सड़क सुरक्षा के संबंध में आवश्यक पहल किया जाएगा। बैठक में नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेश ध्रुव, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, जिला परिवहन अधिकारी शैलाब साहू, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।