Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
दुर्ग। कुम्हारी थाना क्षेत्र के आदतन अपराधि दिलीप उडिया को जिला बदर कर दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग एसपी के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की है। दिलीप उड़िया (41) रूप नगर उड़िया पारा, कुम्हारी का रहने वाला है और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है।
बता दें दिलीप उड़िया थाना कुम्हारी क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दिलीप उडिया वर्ष 2011 से निरंतर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संगति में रहकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहा है। अपनी अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता चला गया। दिलीप उडिया 6 मार्च 2013, 04 दिसंबर 2011, 04 नवंबर 2013, 14 मार्च 2014, 02 नवंबर 2014, 08 अप्रैल 2015, 12 अक्टूबर 2015, 23 सितंबर 2015, 12 अक्टूबर 2015, 18 सितंबर 2017, 02 अगस्त 2018 एवं 27 अगस्त 2018 को विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया।
जिला बदर की कार्रवाई को लेकर बताया गया कि दिलीप उडिया के यहां पर रहने से लोक व्यवस्था एवं क्षेत्र के लोगों में अमन चैन का खतरा उत्पन्न हो गया है। उसके वर्तमान अपराधिक गतिविधियों के संबंध में थाना प्रभारी, थाना कुम्हारी जिला दुर्ग से जानकारी प्राप्त की गई। दिलीप उड़िया पर सामान्य विधि के अंतर्गत कार्यवाही का प्रभाव बेअसर रहा है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के द्वारा भी इसके अपराधिक कृत्यों गर अंकुश नहीं लगाया जा सका है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने उक्त्त अधिनियम के अतंर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनावेदक दिलीप उड़िया को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने का निर्देश दिया है। अनावेदक दिलीप उड़िया इस तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नही कर सकता है।