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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के तहत हो रहे मतदान के दौरान एक वोटर को मतदान की वीडियो क्लिप इंस्टा पर शेयर करना भारी पड़ गया। इस मामले में चुनाव अधिकारी ने संज्ञान लिया और इंस्टा यूजर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने धारा 128 एवं 130 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा धारा 171 (ग)भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को तीसरे चरण के मतदान के दौरान EVM के माध्यम से मत अंकित करते समय व उसके बाद VVPAT के पेपर स्लिप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर प्रसारित किया गया। इसके माध्यम से एक विशिष्ट अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अपील की गई। वीडियो वायरल होने के बाद नोडल अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन पर इंस्टाग्राम यूआरएल यूजर एवं मोबाइल धारकों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में धारा 128 एवं 130 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा धारा 171 (ग)भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।