Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित कैंडिडेट्स को लेकर सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा है कि चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करें। इसके अलावा प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की जगह सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
बता दें पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके बाद मैरिट सूची से वंचित कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। इसमें भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए।
इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों के भीतर नियुक्ति आदेश देने कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाए। कोर्ट ने कहा कि, वंचित कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट लेकर मैरिट आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए।