पूर्व अग्निवीरों को CISF, BSF में 10% आरक्षण, पहले बैच को आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट


नई दिल्ली। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद CISF और BSF ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। BSF डीजी नितिन अग्रवाल और CISF डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। CAPF के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF ऑर्म्ड आती हैं।

CISF डीजी नीना सिंह ने कहा भविष्य में कॉन्स्टेबलों की सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। उम्र में छूट दी जाएगी। पहले बैच को आयु में छूट 5 साल रहेगी, लेकिन अगले बैच से ये छूट केवल 3 साल की होगी। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा, ‘अग्निवीर योजना से जवानों को 4 साल का अनुभव मिला है। वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित हो चुके हैं। ये बीएसएफ के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के बाद, सिलेक्टेड अग्निवीरों को सीमा पर तैनात किया जाएगा।’

सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे।

इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशंड ऑफिसर और नॉन-कमीशंड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में दो बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा।