SC का आदेश-NEET रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो, अगली सुनवाई 22 जुलाई को


नई दिल्ली। NEET UG परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका। कैंडिडेट्स को अभी और इंतजार करना होगा। आज भी 4 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटरवाइज और सिटीवाइज होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, ‘ रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार, 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी।’ सीजेआई ने कहा, ‘हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे।’

NEET UG का एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसमें 23.33 लाख से अधिक कैंडिडेट्स शामिल हुए। कुल 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था, इनमें 14 विदेशी सेंटर्स भी शामिल हैं।

NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं।