दिल्ली कोचिंग हादसा अफसरों की मिलीभगत से हुआ, हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार


नई दिल्ली। दिल्ली के राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। कुटुंब ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को जमकर फटकार लगाई।

बेंच ने कहा- इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी है। ये सब अफसरों की मिलीभगत से हुआ है। सभी ब्लेम-गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। MCD अधिकारियों से पूछो कि नाली कहां है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे अपने AC ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। जूनियर अफसरों को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा।

कोर्ट ने MCD से गुरुवार यानी 1 अगस्त तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी और कहा- अगर MCD ठीक से जांच नहीं कर पा रही है तो केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं। 2 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे। MCD के डायरेक्टर भी उस दिन कोर्ट में हाजिर हों।

याचिकाकर्ता की मांग- अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो
याचिकाकर्ता कुटुंब ट्रस्ट की ओर से रुद्र विक्रम सिंह ने कहा- राजिंदर नगर की घटना नई नहीं है। पिछले साल मुखर्जी नगर और विवेक विहार के कोचिंग सेंटर में भी आग लगी थी। तब हाईकोर्ट ने अवैध कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ।