अग्निपथ योजना में बदलाव: अब ITI-पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में कर सकेंगे आवेदन


दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, खारिज की सभी 23 याचिकाएं लगाई गई थीं. इन याचिकाओं में स्कीम पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है. 

दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. अब करीब ढाई महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था.

सरकार ने बढ़ाया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकेंगे. सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है. प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे. ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे. इससे प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. इतना ही नहीं इससे ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा. इस बड़े बदलाव के बाद अब और अधिक युवा उम्मीदवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा.