सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: CBI चीफ की तर्ज पर EC और CEC की नियुक्ति हो


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (EC) और मुख्य चुनाव आयोग (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि CBI चीफ के तर्ज पर ही CEC की नियुक्ति होनी चाहिए. यानी पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी नाम की सिफारिश करें. इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के के बाद CEC की नियुक्ति हो.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में होगा।

पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।