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भिलाई। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 9 महीने तक जेसीबी किराए पर लेकर दोनों पक्षों के मध्य निर्धारित किराए का भुगतान नहीं करने वाले आरोपी के खिलाफ भिलाई 3 पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपी के द्वारा करीब ₹700000 का भुगतान नहीं किया गया है।
प्रार्थी मुकेश कुमार वर्मा पिता कौशल वर्मा उम्र 35 वर्ष, शिक्षित नगर चरोदा में निवास- करता है। वर्मा मिनरल्स के नाम से व्यवसाय है। मुकेश के द्वारा जे. सी. बी. 205, माउन्टेन, वाहन को गोकुल प्रसाद वर्मा को किराये पर चलाने हेतु 3 अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक दिया था। जिसमें गोकुल प्रसाद वर्मा द्वारा 17 जनवरी 2020 को 13,70,000 रूपये का चेक दिया था, खाता में रकम नही होने के कारण बाउंस हो गया । गोकुल प्रसाद वर्मा द्वारा 9 जुलाई 2020 को एग्रीमेंट किया, जिसमें 06 माह के अंदर रकम लौटाने की इकरारनामा किया हे। गोकुल प्रसाद वर्मा द्वारा कैश एवं चेक के माध्यम से कुल 6,82,,000/- रु. दिया गया है, शेष रकम 6,88,000/- शेष है। जिसे मांगने पर टाल मटोल करते रहा । गोकुल प्रसाद वर्मा द्वारा धोखा धड़ी कर जेसीबी चेन माउन्टेन की किराये की रकम 6,88,000 रूपए हड़प लिया है। कल शाम को मुकेश वर्मा द्वारा गोकुल प्रसाद वर्मा के खिलाफ की गई शिकायत पर से भिलाई-3 पुलिस के द्वारा आरोपी गोकुल प्रसाद वर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।