राहुल गांधी राहत: कोर्ट मिली जमानत, अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

सूरत। निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है.

सूरत। निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे. राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची. साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं.

सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें.