भिलाई में राइस मिल के खिलाफ केस दर्ज, आग बुझाते समय आग की चपेट में आया मजदूर

भिलाई। दुर्ग जिले में संचालित सीता राइस मिल के संचालक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस राइस मिल में फरवरी 2023 में कार्य के दौरान एक मजदूर की झुलसने से मौत हो गई थी। मामले की जांच में जेवरा-सिरसा चौकी पुलिस को राइस मिल संचालक की लापरवाही पाई है।

भिलाई। दुर्ग जिले में संचालित सीता राइस मिल के संचालक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस राइस मिल में फरवरी 2023 में कार्य के दौरान एक मजदूर की झुलसने से मौत हो गई थी। मामले की जांच में जेवरा-सिरसा चौकी पुलिस को राइस मिल संचालक की लापरवाही पाई है।

जेवरा-सिरसा चौकी प्रभारी मुकेश सोरी ने बताया कि करंजा भिलाई निवासी लोकेश्वर निर्मलकर (40 वर्ष) श्री सीता राईस मिल (श्री सीता एग्रो फुड प्रा.लि.) में काम करता था। 23 फरवरी 2023 को मिल की डस्ट में आग लगी थी। मिल संचालक ने आग बुझाने के लिए लोकेश्वर को भेजा था। आग बुझाते समय वो अचानक उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद आनन फानन में उसे सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया था, वहां इलाज के दौरान 24 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी।

जेवरा – सिरसा चौकी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम जांच शुरू की थी। मजदूर के झुलसने के मामले में जब पुलिस ने जांच की कई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वहां काम करने वाले अन्य मजदूरों ने बताया कि मालिक ने बिना किसी सेफ्टी नॉम्स को फालो किए आग बुझाने के लिए भेज दिया था। मिल में पर्याप्त सुरक्षा के संसाधन व उपकरण नहीं हैं जिसके अभाव में वहां मजदूरों से जोखिम वाले काम कराए जा रहे थे। इसी लापरवाही के चलते लोकेश्वर की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।