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इनफो न्यूज। जीवन बीमा निगम की जीवन आज़ाद पॉलिसी एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग और एकल प्रीमियम प्लान है. यह उन व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय पॉलिसी है जो एकमुश्त रकम का निवेश करना चाहते हैं और जीवन बीमा कवरेज के साथ गारंटीड रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं. एलआईसी जीवन आज़ाद पॉलिसी की खास बातें और अन्य विवरण इस प्रकार हैं:
एलआईसी जीवन आज़ाद एक गैर-लिंक्ड, गैर-भागीदारी और एकल प्रीमियम बंदोबस्ती योजना है. इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर को केवल एक बार प्रीमियम का पेमेंट करने की आवश्यकता होती है, और पॉलिसी गारंटीड रिटर्न के साथ जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है.
एलआईसी जीवन आज़ाद पॉलिसी के लिए प्रीमियम का पेमेंट केवल एक बार ही किया जाता है और यह पॉलिसी होल्डर की आयु और इंश्योर्ड राशि पर निर्भर करता है. न्यूनतम बीमा राशि 50,000 रुपये है और इंश्योर्ड रकम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है. प्रीमियम का पेमेंट विभिन्न तरीकों जैसे नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए किया जा सकता है.
एलआईसी जीवन आजाद पॉलिसी के लिए अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है.
एलआईसी जीवन आजाद पॉलिसी पॉलिसी होल्डर को गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है. गारंटीड रिटर्न इंश्योर्ड राशि, पॉलिसी होल्डर की आयु और पेमेंट किए गए प्रीमियम पर आधारित होते हैं. पॉलिसी होल्डर एकमुश्त या वार्षिकी के रूप में गारंटीड रिटर्न प्राप्त करना चुन सकता है.
पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को गारंटीड एक्स्ट्रा राशि के साथ इंश्योर्ड राशि प्राप्त होगी. आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत मृत्यु होने पर मिलने वाला लाभ टैक्स-फ्री है.
यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है, तो उसे गारंटीड एक्स्ट्रा राशि के साथ बीमा राशि प्राप्त होगी. मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री है.
पॉलिसी शुरू होने की तारीख से एक साल पूरा होने के बाद पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है. सरेंडर वैल्यू गारंटीड सरेंडर वैल्यू और कोई भी गारंटीड एडिशन होगा. समर्पण मूल्य पॉलिसी की अवधि और पेमेंट किए गए प्रीमियम पर निर्भर करेगा.
पॉलिसी होल्डर पॉलिसी शुरू होने की तारीख से एक वर्ष पूरा करने के बाद एलआईसी जीवन आजाद पॉलिसी के खिलाफ लोन का लाभ उठा सकता है. लोन राशि समर्पण मूल्य का एक प्रतिशत होगी, और ब्याज दर प्रचलित बाजार दरों से कम होगी.
एलआईसी जीवन आज़ाद पॉलिसी के लिए पेमेंट किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स का बेनिफिट्स के लिए योग्य है. मैच्योरिटी बेनिफिट्स और मृत्यु लाभ भी आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री हैं. गौरतलब है कि यह पॉलिसी उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो एकमुश्त राशि का निवेश करना चाहते हैं और निवेश पर गारंटीड रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं. पॉलिसी आयकर अधिनियम की धारा 80C और धारा 10(10D) के तहत टैक्स का बेनिफिट्स भी प्रदान करती है.