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Street food बलौदा बाजार– दी पथ विक्रेता कानून-2014 की जानकारी। बताया कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खान-पान की सामग्री बनाने और विक्रय के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन कैसे किया जाना है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नेस्ले इंडिया और नेस्वी ने राजधानी के बाद स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए निःशुल्क दूसरा प्रशिक्षण कैंप जिला मुख्यालय में लगाया। इसमें पथ विक्रेता कानून-2014 की जानकारी, न केवल विस्तार से दी गई बल्कि अधिकार और दायित्व को लेकर समझाईश और सलाह भी दी।
स्ट्रीट फूड वेंडरों को अधिकारियों ने इस एक दिवसीय शिविर में बताया कि खाद्य पदार्थ बनाने के पहले और बाद में सुरक्षा के क्या इंतजाम आवश्यक हैं। स्वच्छता पर दूसरा जोर इसलिए दिया गया क्योंकि इसे नजरअंदाज करने से संक्रामक रोग फैल सकते हैं। इसलिए शेष और छोड़ी गई खाद्य सामग्री के निष्पादन के तरीके बताए गए। खाद्य तेल को 2 से 3 बार ही गर्म करें।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा, नेस्ले इंडिया की मैनेजर कंचन वर्मा, जयभद्र मिश्रा नेस्वी के प्रशिक्षक रोशन चौधरी ने इस एक दिवसीय निःशुल्क शिविर में 74 स्ट्रीट फूड वेंडरों को स्वच्छता और सुरक्षा की जानकारी विस्तार से दी।