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Big Latest News : बलौदा बाजार-भाटापारा-ना लाइसेंस, ना पंजीयन। नियम का उल्लंघन था। राखी दुकानों में बेची जा रही सारी मिठाइयां नष्ट करवा दी गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जैसे तेवर दिखाए, उससे राखी दुकानें दहशत में आ गई।
कल्पना से परे था, यह सब देखा जाना। बार-बार कहा था,खाद्य पदार्थ बेचने के पहले रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना अनिवार्य है लेकिन राखी बेचने वाली दुकानों ने, ना ध्यान दिया, ना जरूरत समझी। इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ऐसी दुकानों के द्वारा बेची जा रहीं मिठाइयां नष्ट करवा दी।
औचक जांच में राखी दुकानों में बेची जा रही मिठाइयों के पैक में निर्माता का नाम, बैच नंबर, उत्पादन की तारीख, कालातीत अवधि जैसी जरूरी जानकारियां नहीं थी। जिनमें यह थे, वह अपूर्ण मिले। सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते थे। इसलिए नष्टीकरण के साथ हिदायत दी गई कि भविष्य में ऐसी गलती अक्षम्य होगी।
जांच के दौरान जब जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा गया, तब ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, ना लाइसेंस मिले। जबकि प्रशासन ने पर्व के पूर्व संस्थानों को इसकी अनिवार्यता की जानकारी प्रमुखता के साथ दी थी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय के सख्त निर्देश के बाद भाटापारा, सारंगढ़, बरमकेला और सरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने, न केवल ऐसी मिठाइयों को विक्रय से बाहर करवाया बल्कि नष्टीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की है। इसके बाद भी नियम विरुद्ध ऐसी व्यापारिक गतिविधियां जारी हैं।
नियम विरुद्ध था, ऐसी खाद्य सामग्रियों का विक्रय। इसलिए राखी दुकानों में बेची जा रही मिठाइयों का नष्टीकरण करवाया गया।