अरविंद केजरीवाल आज रिहा नहीं होंगे, हाईकोर्ट की रोक, ED ने फैसले को गलत बताया


नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार-मंगलवार (24 या 25 जून) को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी।

दरअसल, 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी।

लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखीं।