Bhilai Latest News शहर में रात 10:00 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र


Bhilai Latest News होटल कैफे, वैवाहिक भवन, सार्वजनिक स्थलो पर लागू होगा नियम

Bhilai Latest News भिलाईनगर । ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए निगम टीम गठित कर शहर मे रात 10 बजे के बाद होटल, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डी.जे.,या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही किया जाएगा।


Bhilai Latest News निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सोमवार को वर्चुअल बैठक पर अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देशित किये है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम किया जाना है ।

भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित होटल कैफे, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे के बाद डी.जे. या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जोनवार ऐसे स्थलो को सूचीबद्ध कर टीम द्वारा प्रतिबंधित किया जाना है । रात 10 बजे चिन्हित स्थल की जाँच हेतु टीम गठित कर नोडल अधिकारी को जिम्मेदार दिया जाएगा जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे कार्य प्रगति का प्रतिवेदन देंगे। आगामी दिनो मे जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय भवनो के आस पास के स्थल को साईलेंट जोन भी धोषित किया जाएगा।