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दुर्ग। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। तय तिथि तक सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय/ अर्ध शासकीय/ नगरी निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु निर्धारित नियमों का पालन भी उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरी निकाय/ तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत कार्य के लिए पंजीकृत बोरवेल ऐजेंसी अनिवार्य है।