Breaking News : महिला समूह बनाकर ठगी, शातिर ने पहले झांसा दिया फिर अपने खाते में ट्रांसफर कराई रकम… आरोपी गिरफ्तार


भिलाई। दुर्ग शहर में महिला समूह बनाकर उनके रुपए बैंक से गबन करने का मामला सामने आया है। शातिर ने खुद को फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताया और समूह की महिलाओं को 1 फीसदी ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर पहले बैंक खाता खुलवाया और उसके बाद रुपए जमा करवाए। महिलाओं ने समूह बनाकर 90 हजार रुपए जमा किए। बाद में पता चला उक्त रुपए को शातिर ने अपने खाते में ट्रांसफर लिया है। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध में एक नाबालिग भी शामिल है उसे भी अभिरक्षा में लिया गया।

मामला कोतवाली थाना दुर्ग का है। पीड़ित नंदिता कौशल ने 26 दिसंबर को थाना पहुंचकर एक लिखित शिकायत दी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 17 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति अपने साथी के साथ राजीव नगर दुर्ग अपनी पल्सर बाइक से पहुंचा। उसने अपना नाम रोशन साहू(असली नाम जदगीश साव) बताया। उसने अपने आपको लैडिंग कार्ड फायनेंस रायपुर का कर्मचारी बताया और कहा कि उनकी कंपनी महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करती है।

इसके बाद उसने महिला समूह का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाकर कम से कम 01 लाख रुपए रकम जमा करने पर प्रति महिला को 4 से 5 लाख रूपए का लोन मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिलाने का भरोसा दिलाया। महिलाएं उसके झांसे में आ गई। इसके दूसरे दिन 18 दिसंबर 2023 को उसने मीटिंग ली। उस पर भरोसा कर पांच महिलाओं ने अपना समूह बनाया और कांति साहू के नाम से छग राज्य ग्रामीण बैंक शाखा दुर्ग में खाता खुलवाया। खाते में 90,000 रुपए जमा करा दिए। कुछ दिन बाद बैंक खाता चेक किया तो पता चला कि खाते से रुपए जगदीश साव ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इस मामले में शिकायत पर धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान प्रार्थिया एवं आरोपी के बैंक खाता का संबंधित बैंको से खाता डिटेल ली गई। इसके बाद सायबर सेल भिलाई की मदद से टेक्निकल आधार पर आरोपी की पता तलाश शुरू किया गया। 17 जनवरी 2024 को सायबर सेल की टेक्निकल जानकारी के आधार पर व मुखबिर की निशानदेही पर संदेही आरोपी जगदीश साव उर्फ साहू पिता सोनसाय साव (21) निवासी ग्राम खुर्सीपहर, थाना बसना जिला महासमुंद हाल पता काली मंदिर के पास श्याम नगर ढीमर पारा रायपुर जिला रायपुर व उसके सहयोगी नाबालिग हिरासत में लेकर थाने लाया गया।

पूछताछ में उसने नाबालिग के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि महिला समूह के खाता खोलने की जानकारी व खाता क्रमांक प्राप्त कर उसने नेट बैंकिंग चालू करा लिया। इसके बाद एक बेनीफिसरी खाता बनाकर जमा रकम को धोखे से अपने बैंक खाता में ट्रांसफर करा लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल, सिमकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, फर्जी विजीटिंग कार्ड अन्य दस्तावेज, नगदी रकम एवं मोटर सायकल जब्त कर लिया। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी एवं नाबालिग के विरूद्ध प्रकरण में धारा 120बी, 467, 468 भादवि एवं 67 आई.टी. एक्ट जोड़ी गई। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक महेश ध्रुव, एएसआई किरेन्द्र सिंह, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, लव पाण्डेय एवं सायबर सेल भिलाई का योगदान रहा।