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कबीरधाम। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को यहां के जिला न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में तेजी से सुनवाई की और 9 माह में ही फैसला सुनाया है। मामला अप्रैल 2023 का है। पीडिता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया था।
बता दें अप्रैल 2023 में पीडिता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी बेटी जिसकी आयु 14 वर्ष 6 माह है, जो 31 मार्च से घर में थी। आसपास पता किए जाने पर भी उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। इसके कुछ दिन बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। इसके बाद बालिका ने बताया कि 31 मार्च 2023 की सुबह आरोपी युवक विष्णु खुसरो (28) थाना सहसपुर लोहारा 31 मार्च से चार अप्रैल 2023 तक पीड़िता के गांव में व अन्य स्थानों पर दुष्कर्म किया।
प्रकरण में धारा 363, 366, 376(3) आईपीसी व धारा छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। युवक को पांच अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मात्र नौ माह के भीतर ही मामले की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।