केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला, सिंघवी बोले- पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता


नई दिल्ली। शराब नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा- जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। CBI द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।

सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा- हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक CBI के वकील डीपी सिंह ने कहा- अगर केजरीवाल को जमानत मिली तो वह जांच प्रभावित कर सकते हैं। यहां सभी को पता है कि देश में कैसे जांच को प्रभावित किया जाता है।