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भिलाई। नगर निगम भिलाई के उप सभापति व वार्ड 35 शारदापारा के पार्षद इंजीनियर सलमान पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सलमान पर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। इस मामले में भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुपेला पुलिस ने इस मामले में इंजीनियर सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जानबूझ कर दस्तावेजों में कूटरचना यानी धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया है।
शिकायतकर्ताओं ने सुपेला पुलिस को दिए गए अपने आवेदन में बताया कि 2021 में नगर निगम भिलाई के चुनाव हुए। भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था। इसके तहत शारदापारा वार्ड 35 को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था। इंजीनियर सलमान के पास ओबीसी जाति प्रमाण पत्र नहीं था। इसके बाद भी उसने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद चुनाव लड़ा था। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने OBC कैटेगरी से चुनाव जीता है।
भोजराज सिन्हा ने अपनी शिकायत में बताया कि इंजीनियर सलमान ने दूसरे की जाति प्रमाण पत्र पर अपना नाम अंकित करवाकर उसे निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया और चुनाव जीतकर भिलाई निगम के उपसभापति बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान इंजीनियर सलमान ने जो ओबीसी सर्टिफिकेट जमा किया है उसका क्रमांक 363/ब-221/2015-16 है। 15 जून 2016 में बने इस सर्टीफिकेट की सत्यापित कापी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो इसमें नोमिता देशमुख नाम लिखा हुआ था। इस तरह यह साफ हो जाता है कि इंजीनियर सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में दिया वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। इसी मामले में सुपेला पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत इंजीनियर सलमान उर्फ मो सलमान के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।