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भिलाई। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में कानून में संशोधन किया है। तीन पुराने कानून को बदलकर तीन नए कानून बनाया गया है। नए कानून को लागू भी किया जाना है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस की ओर से सभी थानों के प्रभारियों व अन्य अधिकारी कर्मियों को नए कानूनों की जानकारी देने प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बता दें भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में प्रचालित कानून भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर 03 नवीन कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 अधिसूचित किया गया है। जिसे निकट भविष्य में लागू किया जाना प्रस्तावित है। नये कानून में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रावधान रखा गया है।
शासन द्वारा जारी नये कानून को जिले में लागू करने की दृष्टि से प्रथम चरण में जिले में कार्यरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जाना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। जिले में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना व चौकी प्रभारियों को 03 नवीन कानून की पुस्तकों का वितरण किया गया है। नए कानून के संबंध में संक्षेपिका तैयार कर सभी स्थानों पर उपलब्ध करायी गई है। इसके अतिरिक्त नए कानूनों से संबंधित पोस्टर व पॉम्पलेट तैयार कर सभी जगह पर उपलब्ध कराते हुए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। सभी थाना व चौकियों में नियमित रूप से अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।