ED बोली- केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना, 208 पेज की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की


नई दिल्ली। शराब नीति केस में ED ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है।

ED ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। ED ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CM ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल को 4 हफ्ते का समय दिया है। केजरीवाल के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि केस में कुछ बदलाव हुए हैं, इसको लेकर उन्हें ठीक तरह से कानूनी जानकारी नहीं दी गई है। जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा, केजरीवाल की तरफ से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। इससे पहले भी कोर्ट ने कईं बार केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय को बढ़ाया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (10 जुलाई) को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा- मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल, जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा- ED कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास इन्टेरोगेशन (पूछताछ) नहीं किया। एक राजनीतिक विरोधी को परेशान और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है।

मामले को लेकर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अब ED से जवाब दाखिल करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। केजरीवाल पर ED के अलावा CBI का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल को शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ED ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।