महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत FIR


नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर रविवार 7 जुलाई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 (शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना) के तहत FIR दर्ज की।

गुरुवार (4 जुलाई) को रेखा शर्मा हाथरस में हुई भगदड़ में घायल महिलाओं से मिलने पहुंची थीं। इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति छतरी लेकर रेखा शर्मा के पीछे चल रहा था। इसे लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि रेखा अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। हालांकि, बाद में महुआ ने पोस्ट डिलीट कर दिया।

इस पोस्ट को लेकर NCW ने X पर लिखा- ‘TMC सांसद ने जो लिखा, वह किसी महिला के सम्मान का उल्लंघन है। हम इसकी निंदा करते हैं और महुआ मोइत्रा पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। महुआ पर तीन दिन के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस बारे में हमने लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा है।’

NCW के पोस्ट पर महुआ ने X पर लिखा- दिल्ली पुलिस, जल्दी कार्रवाई कीजिए। मैं नादिया (पश्चिम बंगाल) में हूं। अगर जरूरत हो तो तीन दिन में गिरफ्तार कर लीजिए। महुआ ने रेखा शर्मा पर ये तंज भी कसा कि मैं अपना छाता संभाल सकती हूं। ये भी लिखा कि दिल्ली पुलिस को नए नियमों के तहत कुछ अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज करना चाहिए।