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प्रयागराज। ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ज्ञानवापीके तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर सोमवार बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा जारी रहेगी।