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महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार व खंड चिकित्सा अधिकारी डा विजय कोसरिया ने अवैध रूप से संचालित हास्पिटल, क्लिनिक को सील कर दिया है। इनके खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया है।
एसडीएम व बीएमओ द्वारा पोस्ट आफिस के सामने अवैध रूप से संचालित 50 बिस्तर अस्पताल कुमकुम हॉस्पिटल को सील किया गया। उक्त हॉस्पिटल का पंजीयन ना होने, मौके पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत ना करने पर ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, एक्सरे कक्ष एवं मेडिकल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सील किया गया। जब निरीक्षण के लिए एसडीएम और बीएमओ अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल संचालक प्रवीण शर्मा नदारद थे। जबकि, अस्पताल में आपरेशन किए गए चार मरीज भर्ती पाए गए। मरीजों ने बताया कि उनका ऑपरेशन डॉ प्रवीण शर्मा ने किया है।
इसी तरह मेडिकल के लाइसेंस और सर्टिफिकेट में नाम एकरूपता ना होने के कारण मेडिकल को सील किया गया है। वहीं खरखरी में स्थित अंबिका हॉस्पिटल निरीक्षण में पहुंचे तो अस्पताल संचालक नदारद मिले और अस्पताल संचालित संबंधित दस्तावेज बताने में असमर्थ रहे। जिस पर अस्पताल को 26 जुलाई को अस्पताल संचालित करने संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की समय सीमा दी गई है।