Integrated Child Development Project : आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 29 सितम्बर से आवेदन आमंत्रित , 8वी बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए


Integrated Child Development Project : दुर्ग, /एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई.01 अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।


Integrated Child Development Project : परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन एवं आवेदन से संबंधित जानकारी परियोजना कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 से 29 सितम्बर से कार्यालयीन समय सुबह 10 से 5.30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु संबंधित ग्राम, वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि 29 सितम्बर से 13 अक्टूबर तक आवेदिका द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 01 (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोटकर) सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा कर सकेंगे। सीधे कार्यालय में जमा करने की दशा में आवेदन बंद लिफाफे में देना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वी बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए।


नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड क्रमांक 37 के शिवाजी नगर आंगनबाड़ी केन्द्र एवं नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड क्रमांक 41 के शंकर नगर छावनी आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।


आवेदन के लिए अर्हताएं- आवेदिका की आयु 18-44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिता को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।


निवासी होने के प्रमाण में- ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।