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भिलाई नगर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, सेल-बीएसपी के संज्ञान में आया है कि, सोशल मीडिया में कुछ संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और कुछ समाचार पत्रों में समाचार लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनसे भिलाई टाउनशिप, जिला दुर्ग स्थित सेल बीएसपी के लीजधारकों एवं अन्य लीजधारकों के मन में संदेह और भ्रम पैदा हो सकता है। लीजधारकों के हित में यह जानकारी प्रदान की जा रही है।
इसलिए लीजधारकों के बीच इस तरह के संदेशों से प्रभावित ना होने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लीज के पंजीकरण के परिणामों के बारे में कानूनी स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:-
कानूनी तौर पर ‘लीज’, लीजधारक और लीज देने वाले (लीजदाता) के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, जब तक लीजधारक लीज के अनुबंधों का पालन करता है, तब तक केवल संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है। यह लीजधारक के पक्ष में कोई स्वामित्व नहीं बनाता है। इसलिए लीजधारक और लीज देने वाले (इस प्रकरण में सेल बीएसपी) के बीच संबंध सेल के नियमों और शर्तों पर मकान को लीज पर देने की योजना, आबंटन आदेश और लीज समझौते के अनुसार शासित होते रहेंगे।
यह स्पष्ट किया जाता है कि, लीजधारक द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर लीज निर्धारित या समाप्त करने का लीजदाता अर्थात सेल बी.एस.पी का अधिकार किसी भी प्राधिकारी द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। पंजीकृत लीज डीड न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में है। इसलिए यह लीजधारक के हित में है कि, वह लीज की शर्तों का उल्लंघन ना करे। इसलिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, पंजीकृत किए जा रहे लीज डीड की शर्तें विशेष रूप से लीजदाता यानि सेल-बीएसपी द्वारा समाप्त करने की शक्ति निर्धारित करती है।
कृपया ध्यान दें कि, लीज की शर्तों के उल्लंघन में तीसरे पक्ष या किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा और लीज को निर्धारित /समाप्त करने के लिए लीजदाता अर्थात सेल बीएसपी की शक्ति में कटौती नहीं होगी। लीज समझौते के कानूनी संदर्भ में किसी के द्वारा लीजधारक को दिया गया
कोई भी आश्वासन, नियमितीकरण या अन्य, जो लीज की शर्तों का उल्लंघन करता है, से लीज की शर्तों के तहत लीजदाता के रूप में सेल बीएसपी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए लीजधारकों को उनके हित में उपरोक्त के बारे में सूचित एवं सजग किया जा रहा है।
सभी के संज्ञान में लाना उचित है कि, टाउनशिप में सेल बीएसपी के स्वामित्व वाली संपत्ति सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत सार्वजनिक परिसर है और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा आबंटन और लीज की शर्तों के अनुसार आबंटित, प्रबंधित और संचालित की जाती है। इसलिए लीज भी पीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।
लीजधारकों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि, लीजधारक या आबंटी द्वारा आबंटित सार्वजनिक परिसर में कोई भी अनाधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं है और यह आबंटन की शर्तों का उल्लंघन है। किसी भी अनाधिकृत निर्माण सहित आबंटन/लीज की शर्तों का उल्लंघन होने पर आबंटन रद्द किया जा सकता है और ऐसे आबंटियों या लीजधारकों के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और वर्तमान में भी की जा रही है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया जाता है और दोहराया जाता है कि, आबंटन/लीज के नियमों और शर्तों के अनुसार आबंटी/लीजधारक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसलिए सेल-बीएसपी की सहमति के बिना किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।
इसलिए सेल बीएसपी सभी आबंटियों/लीजधारकों को सूचित करता है कि:-
बीएसपी की सहमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
लीज/लाइसेंस/आबंटन के नियमों के अनुसार सेल-बीएसपी ऐसे सभी आबंटियों/ लायसेंसियों/लीजधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
प्रबंधन की सहमति के बिना किया गया कोई भी नियमितीकरण आबंटी/लीजधारक के जोखिम और लागत पर होगा।
आबंटित के द्वारा किया गया कोई भी नियमितीकरण कार्य सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।
किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण प्राप्त करने के संदर्भ में लीजधारक को लीजदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना चाहिए।
प्रचारित किए जा रहे संदेशों एवं नए रिपोर्टों से गुमराह ना हों, जो कि, उपर्युक्त के विपरीत हैं।
यह लीजधारकों के हित में जारी किया गया है।