मिराज सिनेमा मामला: SC ने कहा- जिला न्यायालय से सुनवाई के बाद हमारे पास आएं


भिलाई। भिलाई टाउनशिप में सेक्टर 6 स्थित मिराज सिनेमा का ताला फिलहाल नहीं खुल पाएगा। यहां के संचालक ने बीएसपी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि अभी मामला जिला न्यायालय में लंबित है। वहां सुनवाई के बाद यदि मामले में राहत नहीं मिलती तो यहां अपील करें।

भिलाई स्टील प्लांट की नगर सेवाएं विभाग ने बीएसपी स्टेट कोर्ट से निर्देश के बाद मिराज सिनेमा के पूरे परिसर को सील कर दिया था। इस कार्रवाई के विरोध में रजत सुराना ने जिला न्यायालय में अपील कर मामले में राहत के लिए गुहार लगाई थी। वहां अभी मामला लंबित है। इसी दौरान रजत सुराना ने हाईकोर्ट में अपील करके स्टे की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां स्टे आर्डर देने के लिए अपील की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले जिला न्यायालय में लंबित मामले की सुनवाई पूरी होगी। उसके बाद शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी।

इस कारण बीएसपी ने की सील करने की कार्रवाई
बीएसपी से मिली जनकारी के मुताबिक मिराज सिनेमा के संचालकों के ऊपर 6.92 करोड़ रुपए का बकाया है। उन्हें इस प्रापर्टी के लिए हर महीने 8.24 लाख रुपए किराया देना है। इस किराया को संचालकों द्वारा नहीं जमा किया जा रहा है। इसी का आधार बनाते हुए बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 4 फरवरी 2023 को मिराज सिनेमा को सील कर दिया था। वहीं इस बारे में रजत सुराना का दावा है कि वो लोग तय किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीएसपी अनुबंध के विपरीत जाकर एक साथ कई गुना किराया बढ़ाकर वसूल कर रहा है। जिसके चलते वो किराया नहीं दिया गया है।