रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बजट पेश किया और इस बजट में बेरोजगारों के लिए एक खास ऐलान किया गया है. जिसके अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं. ये बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक 2500 रुपये की दर से मिलने वाला है. इस ऐलान के बाद लोग सोच में पड़ गए है कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन कैसे करना है, तो चलिए हम बताते हैं. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वेबसाइट लांच की है, जिससे सभी लोग घर बैठे बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
- बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए सरकारी वेबसाइट cgemployment.gov.in को ओपन करना होगा. इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट खुल जायेगी जिसमे सेवाए के विकल्प में जाने पर ऑनलाइन पंजीकरण का ऑप्शन खुलेगा जिसे सेलेक्ट करना है.
- ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प को सेलेक्ट करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमे candidate registration के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद फिर नया पेज खुलेगा जिसमें राज्य जिला, Exchange एवं कैप्चा कोड भरकर submit बटन प्रेस कर दें.
- इसके बाद बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म खुल जायेगा जिसमें सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, सरनेम, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पिन कोड, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, जन्मतिथि इसी प्रकार फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही सही भरना है.
- फॉर्म भरने के बाद Next बटन को क्लिक करने पर आपको यूजरनेम पॉसवर्ड भरकर Login कर देना है. इस प्रकार आप बेरोजगारी भत्ता के लिए घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं. बेरोज़गारी भत्ता के लिए आवश्यक पात्रता भी अवश्य जान लीजिए. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए. आवेदक को कम से कम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक की उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बैंक खाता पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर है.