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सूरत। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपनी सजा को चैलेंज करते हुए कहा कि केवल नरेंद्न मोदी ही उनके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती देते हुए सोमवार (3 मार्च) को सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी.
3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सजा पर रोक और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी. इसी दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. राहुल गांधी की लीगल टीम ने सजा को चुनौती देते हुए 7 प्रमुख तर्क दिए हैं.
‘केवल नरेंद्र मोदी ही…’
राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा, “व्यक्तिगत रूप से श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कथित लांछन के लगाया गया है, उसके लिए केवल नरेंद्र मोदी को मानहानि के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और केवल नरेंद्र मोदी ही इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पूर्णेश मोदी प्रतिवादी/शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है उसकी ओर से शिकायत दर्ज करें.”