पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश रद्द, केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना ठोका

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं। वे देश कम पढ़े-लिखे पीएम हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वीं पास हैं। आम आदमी पार्टी देशभर में पीएम की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने CEC के आदेश को किया रद्द

हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CEC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (PIO) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।