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सूरत। 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। ठीक दूसरे दिन यानी 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।

सूरत। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। ठीक दूसरे दिन यानी 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। 11 दिन बाद राहुल फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा कि राहुल की लीगल टीम 3 मार्च (सोमवार) को कोर्ट जाएगी।
23 अप्रैल को कोर्ट ने राहुल की मौजूदगी में उन्हें साल जेल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया था। कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। यानी इस दौरान राहुल की गिरफ्तारी नहीं होगी और वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगा सकते हैं।