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नई दिल्ली। मेडिकल एंट्रेस परीक्षा NEET-2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने NTA को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और CBI को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं, केंद्र सरकार से NTA में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री-एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटड रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी।
कोर्ट 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने लगाई हैं।
इस साल 5 मई को NEET परीक्षा हुई थी। 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन यह परीक्षा पहले ही विवादों में आ गई थी। पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने संसद में यह मुद्दा उठाया। सरकार ने सफाई दी। इस बीच राज्यों के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा छात्रों ने खटखटाया।