इस यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास न तो डिग्री, न अनुभव, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

बिलासपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति की योग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी और कुलपति को नोटिस जारी किया है.

बिलासपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति की योग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी और कुलपति को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षों से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है.

बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बताया गया है कि कुलपति बलदेव भाई शर्मा के पास पद के हिसाब न तो शैक्षणिक योग्यता है, और न ही अकादमिक अनुभव है.

याचिकाकर्ता ने राज्यपाल के अवर सचिव की ओर से जारी कुलपति पद के लिए यूजीसी के प्रावधानों के खिलाफ शैक्षणिक अर्हता को भी चुनौती देते हुए कहा कि यूजीसी के मापदंडों को किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है.

याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनिवार्य प्रावधानों का सरासर उल्लंघन किया गया है. कुलपति बलदेव भाई शर्मा के पास किसी भी विषय की ना तो पीजी डिग्री है और ना ही पीएचडी की वैध उपाधि है. वे विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की न्यूनतम योग्यता भी नहीं रखते हैं.